महाराष्ट्रलातूर

कोकण जाने वाले गणेश भक्तों के लिए टोल माफी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशानुसार सरकारी निर्णय जारी

अतिवृष्टि से हुए नुकसान के निरीक्षण हेतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसानों के खेतों पर

मुंबई| गणेशोत्सव के लिए कोंकण जाने वाले गणेश भक्तों के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 5 सितंबर से 19 सितंबर तक रोड टैक्स (टोल) माफ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस संबंध में सरकारी निर्णय जारी कर दिया गया है। यह छूट मुंबई-बैंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की अन्य सड़कों पर स्थित टोल नाकों पर लागू होगी।

गणेशोत्सव के लिए कोंकण जाने वाले गणेश भक्तों को टोल छूट और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश 14 अगस्त को आयोजित गणेशोत्सव पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया था। तदनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पथकर छूट का सरकारी निर्णय जारी किया है।

इस टोल छूट के लिए, ‘गणेशोत्सव 2024, कोंकण दर्शन’ इस आशय वाले स्टिकर के रूप में पथकर माफी पास, उस पर वाहन क्रमांक, चालक का नाम ऐसा विवरण लिखकर आवश्यक संख्या में ये स्टिकर्स परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, पुलिस, संबंधित क्षेत्रीय परिवहन विभाग (आर.टी.ओ.) द्वारा आपस में समन्वय करते हुए पुलिस थाने, यातायात पुलिस चौकी व आर. टी. ओ. कार्यालयों में उपलब्ध कराये जाएं, ऐसे आदेश दिये गये हैं। वापसी यात्रा के लिए भी यही पास मान्य होगा।

इसी के साथ यह टोल छूट गणेशोत्सव के लिए कोंकण जाने वाली राज्य परिवहन निगम की बसों पर भी लागू रहेगी। गणेशोत्सव के लिए जिस जिले से बसें आयेंगी वहां स्थित पुलिस अथवा आर. टी. ओ. द्वारा ये पास एस.टी. महामंडल को उपलब्ध कराये जायेंगे। पुलिस और परिवहन विभाग को गणेशोत्सव के दौरान नागरिकों को पास संबंधी सुविधा और उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करने के भी निर्देश दिये गये है।

NewsFlash360 Staff

पाठको के लिये विशेष सूचना यदि इस समाचार चैनल/पोर्टल पर प्रकाशित समाचार की नकल की जाती है तो संबंधित संगठन, व्यक्ति कॉपीराइट कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगे। कोई समाचार चैनल किसी समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापनों, समाचारों, लेखों या सामग्री की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि निर्देशक/संपादक इससे सहमत न हों। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए संबंधित लेखक, संवाददाता, प्रतिनिधि और विज्ञापनदाता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार या सामग्री के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हिमायतनगर न्यायालयों के अधीन होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!