सरसम में अवैध गर्भपात करणेवाला फर्जी डॉक्टर को जमानत देने से न्यायालय ने किया इनकार
हिमायतनगर| तालुका के सरसम में अवैध गर्भपात किए जाने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में संदिग्ध आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में आरोपी ने फरार होने के कारण जिला एवं सत्र न्यायालय भोकर में अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था. लेकिन कोर्ट ने उक्त आरोपी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया है.
सरसम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डाॅ. वैभव नखाते को सरसम और सुरेखा नगर क्षेत्र में फर्जी चिकित्सक द्वारा गर्भपात किये जाने की जानकारी मिली. फर्जी चिकित्सक की गतिविधियों पर नजर रखते हुए 13 अगस्त को इस क्षेत्र में गर्भपात की आशंका के चलते सरसम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. वैभव नखाते ने की कार्रवाई कि.
इसी बीच संबंधित को भनक लग जाने से फर्जी चिकित्सक के साथ गर्भपात कराने आई दो महिलाएं, एक लड़की वहां से भाग गईं। संबंधित घर का निरीक्षण करने पर गर्भपात में प्रयुक्त एमटीपी किट, भुल का इंजेक्शन मिला। चिकित्सा सामग्री पाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट क्र. 213/2024 अनुसार संदिग्ध आरोपी पंडित कालूराम वाठोरे के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482, भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 88, 63, 3 (5), महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की धारा 33 (ए), 33 (2) एक्ट के तहत मामला दर्ज होणे से अबतक आरोपी फरार है. पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश जारी थी, तभी आरोपी के वकील वकील कदम ने जिला एवं सत्र न्यायालय भोकर में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया.